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नेत्रहीन महिला से छेड़छाड़ मामले में 63 साल के बुजुर्ग को दो साल कैद की सजा

Mon, 14 Aug 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 14 Aug 2017 09:23 AM IST
सार


कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, राशि पीड़िता को देने का निर्देश     
अमर उजाला ब्यूरो, 
नई दिल्ली।

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molestation with blind woman case old man sentenced two year jail in delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

एक नेत्रहीन महिला से छेड़छाड़ के मामले में 63 वर्षीय शख्स को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा दोषी ने अपने घिनौने कृत्य से पीड़िता की इज्जत को चकनाचूर कर दिया। दोषी ने 50 वर्षीय नेत्रहीन महिला से छेड़छाड़ की थी।

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यह महिला भिखारी है। वह अपनी बेटियों के साथ कालका जी मंदिर स्थित एक धर्मशाला में रहती थी। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने दोषी रामफल को दो साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। दोषी कालका जी मंदिर पर फूल बेचने का काम करता था। अदालत ने फैसले में कहा यह सही है कि दोषी की उम्र 63 साल है और उस पर परिवार की जिम्मेदारी है लेकिन इसके आधार पर पीड़िता की पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
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यह अपराध समाज में सबसे बुरा माना जाता है। अदालत ने पीड़िता को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है।अभियोजन के मुताबिक, रामफल ने 2014 में पीड़िता से वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने रामफल को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है।

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