आधार कार्ड के बारें में आपने अच्छे से सुना होगा। आधार कार्ड का आपके बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजों से लिंक करना अनिवार्य है। इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है। अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो शनिवार तक कर लीजिए। क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है।
ऐसे कर सकते है लिंक
दरअसल मामला यह है कि आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी थी। हालांकि अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है। ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
अगर 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से आपका कोई रिफंड है, तो वह भी अटक सकता है। सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की 30 जून आखिरी तारीख है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
ऐसे कर सकते है लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह काम घर बैठे ही हो सकता है। इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको सभी जरूरी जानकारी डालनी होगी। इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है। इसे समिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।