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खुले स्थानों पर कार्यक्रम के लिए अब कोई सीमा नहीं
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गुरुग्राम। कोरोना संक्रमण कम होने पर जिला प्रशासन ने कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब खुले स्थान पर कार्यक्रम आयोजन के लिए लोगों के एकत्रित होेने की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन कोविड-19 के अनुसार सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदि गतिविधियों में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही है। इन सभी आयोजनों में मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी।
इस बारे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन की सीमाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर तय की जाएंगी। जिसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पुलिस और नगर निगम अथवा नगर पालिकाओं को है।
अंतरराज्यीय तथा राज्य के अंदर यात्रियों तथा सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सभी नागरिकों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड करके इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है।
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इस बारे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन की सीमाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर तय की जाएंगी। जिसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पुलिस और नगर निगम अथवा नगर पालिकाओं को है।
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अंतरराज्यीय तथा राज्य के अंदर यात्रियों तथा सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सभी नागरिकों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड करके इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है।
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