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Gurugram News: अवैध कॉलोनी काटने की आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने को तहरीर
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राजस्व गांव हरसरू में अवैध कॉलोनी काटने के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने पुलिस आयुक्त को तहरीर दी है। इससे पहले विभाग की ओर से आरोपी को नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि जिला झज्जर के गांव सौंधी की रहने वाली अमृत पत्नी धरम पाल राजस्व गांव हरसरू में एक कॉलोनी काट रही हैं, जिसके लिए विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। आरोपी का यह करना हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट -1975 का उल्लंघन है। विभाग को इस संबंध में शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद विभाग की ओर से आरोपी को नोटिस भेजकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। इसके बाद अब डीटीपी प्रवर्तन ने पुलिस आयुक्त को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
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गुरुग्राम। राजस्व गांव हरसरू में अवैध कॉलोनी काटने के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने पुलिस आयुक्त को तहरीर दी है। इससे पहले विभाग की ओर से आरोपी को नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि जिला झज्जर के गांव सौंधी की रहने वाली अमृत पत्नी धरम पाल राजस्व गांव हरसरू में एक कॉलोनी काट रही हैं, जिसके लिए विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। आरोपी का यह करना हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट -1975 का उल्लंघन है। विभाग को इस संबंध में शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद विभाग की ओर से आरोपी को नोटिस भेजकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। इसके बाद अब डीटीपी प्रवर्तन ने पुलिस आयुक्त को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
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