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Gurugram News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं
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- सुशांत लोक थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिया है। नाबालिग की मां की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि युवक ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी उसे वजीराबाद और नोएडा स्थित झुग्गियों में ले गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के फरार होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिया है। नाबालिग की मां की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि युवक ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी उसे वजीराबाद और नोएडा स्थित झुग्गियों में ले गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के फरार होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।