फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Former Assistant Postmaster fined 30 million, four-year prison term

पूर्व सहायक पोस्टमास्टर पर 30 लाख का जुर्माना, चार साल की कैद

Fri, 16 Dec 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Fri, 16 Dec 2016 01:08 AM IST
विज्ञापन
Former Assistant Postmaster fined 30 million, four-year prison term
court shimla
बंगाल से लूट और चोरी के करीब 87.72 लाख रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्रों (एनएससी) का भुगतान करने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने जेवर के तत्कालीन सहायक पोस्टमास्टर पुनीत कुमार को 30 लाख रुपये जुर्माने और चार साल कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बीते मंगलवार को ही आरोपी को दोषी करार दिया था। यह घोटाला ग्रेटर नोएडा के जेवर पोस्ट आफिस से संबंधित है। तत्कालीन सहायक पोस्ट मास्टर पुनीत कुमार को सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाया था।  
विज्ञापन


सीबीआई के लोक अभियोजक अनुराग मोदी के अनुसार 24 अप्रैल 2006 से 30 जून 2007 के बीच किए गए इस गड़बड़झाले में सीबीआई ने 23 जुलाई 2012 को एफआईआर दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को मामले में सजा पर बहस शुरू हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


डिफेंस का कहना था कि अभियुक्त के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार में मां, पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। अभियुक्त सड़क हादसे में स्थायी रूप से विकलांग भी हो चुका है। ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए।


सीबीआई लोक अभियोजक का कहना था कि अभियुक्त ने बडे़ पैमाने पर करीब 87 लाख रुपये के घोटाले को अंजाम दिया है। उसी के अनुसार इसे दंडित किया जाए। बहस पूरी होने के बाद विशेष कोर्ट ने दोषी को 30 लाख रुपये जुर्माने और चार साल कैद की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed