फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   कोर्ट के आदेध पर पांच के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज

कोर्ट के आदेध पर पांच के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज

Thu, 25 Jan 2018 12:14 AM IST
Updated Thu, 25 Jan 2018 12:14 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट के आदेध पर पांच के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज
कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
धौलाना। कोर्ट के आदेश पर धौलाना पुलिस ने पांच लोगों पर छेड़छाड़ व संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति का पुराने विवाद को लेकर गांव के एक दबंग परिवार से विवाद चल रहा था। दबंगों ने उसके गेहूं के खेत में से जबरन ट्रैक्टर ट्राली निकाल फसल बर्बाद कर दी थी। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार थाना धौलाना में लगाई, लेकिन धौलाना पुलिस ने नहीं सुनी। इसके बाद पीड़ित किसान की पत्नी बीते 10 दिसंबर को खेत पर रोटी लेकर जा रही थी तो दबंगों ने फिर से दबंगई दिखाते हुए खेत में से ट्रैक्टर टॉली निकाली, जिसमें किसान की फसल फिर बर्बाद हो गई । पति-पत्नी ने इसका फिर से विरोध किया तो दबंगों ने गाली-गलौज कर मारपीट करते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ कर डाली। पीड़ित ने फसल बर्बाद व छेड़छाड़ करने वाले पांच के खिलाफ तहसील दिवस में भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न्यायालय की शरण ली। इस पर कोर्ट के आदेश पर धौलाना पुलिस ने मूलचंद, देवपाल, महेश व उनके दो अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, जान से मारने धमकी जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर तीन नामजद समेत पांच के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed