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Faridabad News: महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू होगी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’
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- हरियाणा की विवाहित और अविवाहित पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2100 रुपये
- संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसकी घोषणा खेलराज्य मंत्री गौरव गौतम ने की।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत हरियाणा की विवाहित और अविवाहित पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका लाभ 25 सितंबर 2025 को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा। पात्रता के लिए शर्त है कि अविवाहित महिला स्वयं या विवाहित महिला का पति हरियाणा का पिछले 15 वर्षों से मूल निवासी होना चाहिए।
पेंशन के साथ योजना का भी ले सकेंगी लाभ
मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना में एक परिवार से पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, पहले से राज्य सरकार की नौ ऐसी योजनाओं के अंतर्गत ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं जैसे कैंसर (स्टेज 3 और 4), 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित लाभार्थियों को पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का भी लाभ दिया जाएगा।
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उम्र के साथ जोड़ने को है प्रावधान
सरकार ने योजना को महिलाओं की उम्र के अनुसार भी जोड़ने का प्रावधान रखा है। जैसे ही कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की होगी, वह स्वतः विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी प्रकार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर महिला वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के लिए स्वतः पात्र बन जाएगी। इस योजना के पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है।
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- संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसकी घोषणा खेलराज्य मंत्री गौरव गौतम ने की।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत हरियाणा की विवाहित और अविवाहित पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका लाभ 25 सितंबर 2025 को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा। पात्रता के लिए शर्त है कि अविवाहित महिला स्वयं या विवाहित महिला का पति हरियाणा का पिछले 15 वर्षों से मूल निवासी होना चाहिए।
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पेंशन के साथ योजना का भी ले सकेंगी लाभ
मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना में एक परिवार से पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, पहले से राज्य सरकार की नौ ऐसी योजनाओं के अंतर्गत ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं जैसे कैंसर (स्टेज 3 और 4), 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित लाभार्थियों को पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का भी लाभ दिया जाएगा।
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उम्र के साथ जोड़ने को है प्रावधान
सरकार ने योजना को महिलाओं की उम्र के अनुसार भी जोड़ने का प्रावधान रखा है। जैसे ही कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की होगी, वह स्वतः विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी प्रकार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर महिला वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के लिए स्वतः पात्र बन जाएगी। इस योजना के पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है।