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हत्या के दोषी नाबालिग को अनोखी सजा, सुनकर चौंक जाएंगे

Sat, 14 May 2016 12:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, झज्जर
ब्यूरो/अमर उजाला, झज्जर Updated Sat, 14 May 2016 12:31 PM IST
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unique type punishment to minor accused of murder
supreme court
हरियाणा में झज्जर जिले के बादली में वर्ष 2007 में हुई हत्या के मामले के आरोपी एक नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई गई है। झज्जर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी को झज्जर के नागरिक अस्पताल में 6 माह तक सेवा करने की सजा सुनाई है।
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इस दौरान अस्पताल के सीएमओ उस पर लगातार निगरानी रखेंगे और 6 माह की उसकी हाजिरी तथा किए गए व्यवहार व कार्य की रिपोर्ट जस्टिस बोर्ड को सौंपेंगे। जानकारी के अनुसार बादली में वर्ष 2007 में हुई हत्या व जानलेवा हमले के मामले में कुछ आरोपियों के साथ नाबालिगको आरोपी ठहराया गया था।
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वर्ष 2012 में जुवेनाइल अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उसे अप्रैल 2012 से झज्जर के नागरिक अस्पताल में सुबह 9 से 5 बजे तक मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई थी। जिसे आरोपी ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चुनौती दी गई थी। बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश अमित शर्मा ने पूर्व की सजा को बरकरार रखते हुए उसे सरकारी अस्पताल में आगामी 6 माह तक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मरीजों खासकर बुजुर्ग मरीजों की सेवा करने का फैसला सुनाया है।
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