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'कालका के पूर्व चेयरमैन ने कराई थी डील'
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
Updated Wed, 15 Jan 2014 09:11 AM IST
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रेप केस में आरोपी से पैसे लेकर पीड़िता द्वारा बयान से मुकरने के मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोपी अशोक कालका ब्लॉक समिति का पूर्व चेयरमैन है।
पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने पैसे लेने वाली युवती व बिचौलिये अशोक व गुजलार को मंगलवार जिला अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया गया।
पुलिस की दलील है कि चूंकि पैसों की रिकवरी सोमवार को मौके से ही कर ली गई थी। इसलिए पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया।
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इस केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई इसी कोर्ट में हो सकती है।
जुलाई 2013 में कालका थाने में रेप का मामला दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे कि दो महिलाओं ने शिकायतकर्ता को साहिल नाम के युवक से मिलवाया, जिसने शादी करने का भरोसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी नहीं की।
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कालका थाने में साहिल और दोनों महिलाओं को आरोपी बनाया गया था।
पीड़िता सोमवार को होस्टाइल हो गई, लिहाजा तीनों को बरी कर दिया गया है। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस को आरोपी के परिजनों ने ही शिकायत दी थी कि बयान से पलटने के लिए सौदेबाजी की गई है।
इसी आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया था और बयान देने के बाद जैसे ही युवती कोर्ट से बाहर आई, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मौके से दो लाख तीस हजार रुपये व 50 हजार रुपये का चेक भी बरामद किया था। साथ ही अशोक और गुलजार को भी काबू कर लिया था।
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पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने पैसे लेने वाली युवती व बिचौलिये अशोक व गुजलार को मंगलवार जिला अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया गया।
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पुलिस की दलील है कि चूंकि पैसों की रिकवरी सोमवार को मौके से ही कर ली गई थी। इसलिए पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया।
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इस केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई इसी कोर्ट में हो सकती है।
जुलाई 2013 में कालका थाने में रेप का मामला दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे कि दो महिलाओं ने शिकायतकर्ता को साहिल नाम के युवक से मिलवाया, जिसने शादी करने का भरोसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी नहीं की।
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कालका थाने में साहिल और दोनों महिलाओं को आरोपी बनाया गया था।
पीड़िता सोमवार को होस्टाइल हो गई, लिहाजा तीनों को बरी कर दिया गया है। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस को आरोपी के परिजनों ने ही शिकायत दी थी कि बयान से पलटने के लिए सौदेबाजी की गई है।
इसी आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया था और बयान देने के बाद जैसे ही युवती कोर्ट से बाहर आई, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मौके से दो लाख तीस हजार रुपये व 50 हजार रुपये का चेक भी बरामद किया था। साथ ही अशोक और गुलजार को भी काबू कर लिया था।