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हरियाणा: रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे तहसील कार्यालय, एक दिन में होंगी 45 रजिस्ट्री
Wed, 06 May 2020 01:57 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 06 May 2020 01:57 AM IST
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हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत सम्पत्ति हस्तातंरण से संबंधित पंजीकरण के कार्य को सभी कार्य दिवसों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
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आमजन के समक्ष पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने तहसीलों को खोलने का फैसला लिया है। तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकृत की जाने वाली डीड्स की संख्या की सीमा निर्धारित करते हुए इसे 8-8 मिनट के अंतराल के साथ हर कार्य दिवस के लिए 45 तक सीमित करने का निर्णय लिया है। ताकि तहसीलों और उप तहसीलों में भीड़ न हो और सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति पूर्व ऑनलाइन अनुमति लेकर ही तहसील और उप-तहसील में आएगा।
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राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकरण कार्य, प्रविष्टियां, म्यूटेशन का साक्ष्यांकन, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं ओबीसी प्रमाण पत्र, आवास और अधिवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा।
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यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि ये कार्य करते समय कोविड-19 (लॉकडाउन) के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्तों का उल्लंघन न हो।