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Chandigarh News: खाते से कट गए 11500 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने होंगे
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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएम ब्लॉक करवाने के बाद भी एटीएम से पैसे कटने व बैंक की ओर से पैसे लौटाने के 20 माह बाद फिर से खाते से पैसे कटने के मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक को सेवा में कोताही बरतने का दोषी करार दिया है। बैंक को शिकायतकर्ता महिला को हर्जाना के रूप में 11500 रुपये लौटाने के निर्देश दिए है।
सेक्टर-38 निवासी सरला देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि वह पंजाब नेशनल बैंक की खाताधारक है। वह मृत पिता की पेंशन अपने खाते में लंबे समय से प्राप्त कर रही है। नबंवर 2019 में वह डड्डूमाजरा स्थित एसबीआई के एटीएम गई, लेकिन लेन-देन पूरा न हो सका। इस दौरान एक अजनबी शातिर उसकी मदद के बहाने आया और उससे एटीएम कार्ड बदल दिया। शिकायतकर्ता महिला को बाद में जानकारी मिली की उसके खाते से अवैध रूप से राशि निकाल ली गई है।
इसके बाद महिला ने बैंक को मामले की सूचना देने के साथ पैसे लौटाने और कार्ड ब्लॉक करने के लिए आवेदन दिया गया। बैंक की ओर से कार्ड ब्लॉक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते एटीएम से कार्ड बदलने वाले शातिर ने एटीएम से 9500 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत महिला ने सेक्टर-38 थाना पुलिस ने दी, जिसके बाद बैंक की ओर से सरला देवी के खाते में 11500 रुपये की राशि वापस कर दी गई। घटना के 20 महीने बाद बैंक ने महिला के खाते से एक बार फिर से 11500 रुपये काट लिए। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग पंजाब नेशनल बैंक को महिला के खाते से काटी गई की राशि को वापस करने के आदेश दिए।
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सेक्टर-38 निवासी सरला देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि वह पंजाब नेशनल बैंक की खाताधारक है। वह मृत पिता की पेंशन अपने खाते में लंबे समय से प्राप्त कर रही है। नबंवर 2019 में वह डड्डूमाजरा स्थित एसबीआई के एटीएम गई, लेकिन लेन-देन पूरा न हो सका। इस दौरान एक अजनबी शातिर उसकी मदद के बहाने आया और उससे एटीएम कार्ड बदल दिया। शिकायतकर्ता महिला को बाद में जानकारी मिली की उसके खाते से अवैध रूप से राशि निकाल ली गई है।
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इसके बाद महिला ने बैंक को मामले की सूचना देने के साथ पैसे लौटाने और कार्ड ब्लॉक करने के लिए आवेदन दिया गया। बैंक की ओर से कार्ड ब्लॉक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते एटीएम से कार्ड बदलने वाले शातिर ने एटीएम से 9500 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत महिला ने सेक्टर-38 थाना पुलिस ने दी, जिसके बाद बैंक की ओर से सरला देवी के खाते में 11500 रुपये की राशि वापस कर दी गई। घटना के 20 महीने बाद बैंक ने महिला के खाते से एक बार फिर से 11500 रुपये काट लिए। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग पंजाब नेशनल बैंक को महिला के खाते से काटी गई की राशि को वापस करने के आदेश दिए।
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