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Chandigarh News: व्यापारियों को राहत... 20 कर्मचारियों तक की दुकानों को शॉप एक्ट पंजीकरण से छूट

Tue, 09 Dec 2025 02:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 02:46 AM IST
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Relief to traders... Shops with up to 20 employees exempted from Shop Act registration
चंडीगढ़। दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 20 कर्मचारियों तक संचालित होने वाली दुकानों को शॉप एक्ट पंजीकरण से छूट दे दी है। यह निर्णय चंडीगढ़ व्यापार मंडल की लंबे समय से लंबित मांग पर लिया गया है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। यह फैसला शहर के हजारों दुकानदारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
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चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम व्यापारियों के लिए बड़ी राहत देगा। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापार हित में और भी सकारात्मक पहल करने की अपील की। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष एवं आधिकारिक प्रवक्ता दिवाकर सहूंजा ने भी इस फैसले को सराहनीय बताया और मांग की कि एफएसएसआई एक्ट के तहत होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया को बार-बार नवीनीकरण करने के बजाय वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाया जाए। बार-बार होने वाले महंगे नवीनीकरण व्यापारियों के लिए परेशानी बनते हैं।
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व्यापार मंडल के चेयरमैन एवं नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य चरणजीव सिंह ने सरकार की प्रो-कॉमर्स नीतियों पर प्रसन्नता जताई। वहीं, व्यापार मंडल के महासचिव एवं लेबर लॉज सब कमेटी के चेयरमैन बलजिंदर गुजराल ने श्रम आयुक्त का धन्यवाद किया जिन्होंने व्यापारियों की भावनाओं को प्रभावी तरीके से केंद्र सरकार तक पहुंचाया।
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