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हाईकोर्ट ने पूछा- राज्यपाल बड़े हैं या डीजीपी, विवाद में फंसी BJP सरकार

Sat, 05 Aug 2017 10:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Aug 2017 10:53 AM IST
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punjab haryana highcourt released notice to haryana govt
court
डीजीपी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि बीजेपी सरकार मुश्किल में फंस गई और हाईकोर्ट से फटकार अलग खानी पड़ी। मामला ऐसा है, जानकर आप कहेंगे बहुत खूब। दरअसल, डीजीपी जेल के आदेशों के कारण हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में मुश्किल में नजर आ रही है। मामला राज्यपाल के आदेश के तहत सजा माफी का लाभ लेने वाले तीन लोगों को वापिस जेल भेजने के डीजीपी के आदेशों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में डीजीपी के आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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रेवाड़ी के अशोक कुमार, अमर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उनको हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। 12 साल की सजा काटने के बाद हरियाणा के राज्यपाल ने 4 अप्रैल 2016 को याचिकाकर्ताओं की सजा माफ कर रिहा करने के आदेश दिए थे। 
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डीजीपी ने एक आदेश जारी करके रोक दी फांसी

punjab haryana highcourt released notice to haryana govt
कोर्ट - फोटो : Pintrest
लेकिन 25 मई 2017 को हरियाणा जेल महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर सजा माफी पर रोक व उनको गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। यहीं से विवाद आरंभ हुआ। डीजीपी जेल के आदेश को तीनों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब राज्यपाल सजा माफ कर देते हैं तो डीजीपी उनको वापस जेल में कैसे भेज सकते हैं।

इस पर डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि यह तीनों हत्या के केस में सजा काट रहे थे इसलिए यह माफी की श्रेणी में नही आती। बेंच ने डीजीपी के आदेश पर सवालिया निशान लगाते हुए कह दिया कि क्या हरियाणा में डीजीपी जेल राज्यपाल से बड़े हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक डीजीपी के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
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