फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court states that accused can be convicted even if motive of crime is not proved

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश: अपराध का उद्देश्य साबित न हो तब भी आरोपी को दिया जा सकता है दोषी करार

Tue, 15 Mar 2022 10:27 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 15 Mar 2022 10:27 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उद्देश्य साबित नहीं होने की स्थिति में यदि परिस्थितियां आरोपी को अपराध से जोड़ती हैं तो उसे दोषी करार दिया जा सकता है।  

विज्ञापन
Punjab-Haryana High Court states that accused can be convicted even if motive of crime is not proved
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उद्देश्य साबित न होने पर भी आरोपी को दोषी करार दिया जा सकता है। यदि परिस्थितियां आरोपी को अपराध के साथ जोड़ती हैं तो ऐसा किया जा सकता है। 

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए कुरुक्षेत्र निवासी विनीत ने हाईकोर्ट को बताया कि 2015 में उसे उसकी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। शिकायत के अनुसार याची का विवाह 2006 में हुआ था। इसके बाद से ही लगातार वह अपनी पत्नी को दहेज के लिए बार-बार पीटता था। एक दिन अचानक याची की सास को याची ने फोन करके बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसके बाद याची की सास की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और अदालत ने याची को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। 
विज्ञापन


याची ने कहा कि इस मामले में न तो उसके पास कत्ल का कोई मकसद था और न ही इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी है। ऐसे में उसे दोषी करार देना गलत है। हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उद्देश्य साबित नहीं होने की स्थिति में यदि परिस्थितियां आरोपी को अपराध से जोड़ती हैं तो उसे दोषी करार दिया जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याची की अपील को सिरे से खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed