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Chandigarh News: 31 मई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो लगेगी 25% पेनल्टी

Wed, 27 May 2026 02:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 02:29 AM IST
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Pay property tax by May 31, otherwise a 25% penalty will be imposed.
चंडीगढ़। नगर निगम ने शहरवासियों से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले संपत्ति मालिकों को रिबेट का लाभ मिलेगा जबकि देरी से भुगतान करने वालों पर 25 प्रतिशत पेनल्टी और ब्याज लगाया जाएगा।
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नगर निगम के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मई 2026 तक चल रहे असेसमेंट पीरियड में आवासीय प्रॉपर्टी टैक्स पर 20 प्रतिशत और व्यावसायिक प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। निगम ने वर्ष 2026-27 के लिए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, सरकारी और रिहायशी संपत्तियों के टैक्स व बकाया राशि संबंधी डिमांड नोटिस जारी कर दिए हैं।
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निगम ने बताया कि 31 मई के बाद टैक्स जमा करने वाले डिफॉल्टरों को टैक्स राशि के अतिरिक्त 25 प्रतिशत पेनल्टी देनी होगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से भुगतान वाले महीने के अंत तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाला राजस्व शहर के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से समय पर टैक्स जमा कर रिबेट का लाभ उठाने और अतिरिक्त पेनल्टी व ब्याज से बचने की अपील की। नगर निगम के मुताबिक अब तक 61,910 संपत्ति मालिक 49.08 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर चुके हैं। जिन लोगों को अभी तक डिमांड बिल प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें ई-सम्पर्क पोर्टल पर जाकर अपना मौजूदा टैक्स और बकाया राशि जांचने को कहा गया है। निगम ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स या सर्विस चार्ज संबंधी जानकारी के लिए नागरिक सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय की ग्राउंड फ्लोर पर बने टैक्स ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं।
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