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Punjab: सुंदर शाम अरोड़ा मामले में कार मालिकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने का आदेश
Sat, 22 Oct 2022 12:39 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 22 Oct 2022 12:39 AM IST
सार
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन अब उन्हें भी इस मामले में नामजद कर लिया गया है। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो सात दिन पहले नोटिस दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए दोनों को ट्रायल कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : istock
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विस्तार
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एआईजी को 50 लाख रुपये रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा जिस कार में रिश्वत लेकर गए थे, उस कार के मालिकों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले सात दिन का नोटिस देने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को अपनी इस मांग को लेकर पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करने का आदेश दिया है।
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कार मालिक दीपक गर्ग और देवी दयाल गर्ग ने सीनियर एडवोकेट बिपिन घई के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा से उनके पुराने संबंध हैं। 15 अक्तूबर जिस दिन विजिलेंस ने पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को रिश्वत देते पकड़ा था, उस दिन सुंदर शाम अरोड़ा उनकी कार लेकर गए थे।
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यह कार सुंदर शाम अरोड़ा ने उसी दिन सुबह ही उनसे फोन कर मांगी थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है लेकिन अब उन्हें भी इस मामले में नामजद कर लिया गया है। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उन्हें इससे पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए दोनों को ट्रायल कोर्ट जाने का आदेश दिया है।
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