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कोठी प्रकरण : गवाहों के पेश न होने पर सुनवाई टली
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चंडीगढ़। जिला अदालत में वीरवार को सेक्टर-37 स्थित करोड़ों की कोठी हड़पने के मामले की सुनवाई टल गई। अदालत में जिन गवाहों की गवाही होनी थी, वे उपस्थित नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि गवाह पीके दास, व्यास चावला, विजय ठाकुर, शुभकरन, कोठी मालिक राहुल मेहता को गवाही देने आना था। प्रॉपर्टी डीलर व्यास चावला की गवाही के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। वहीं अन्य गवाहों की गवाही होनी है लेकिन कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ।
पिछली सुनवाई के दौरान जिला अदालत के समक्ष गवाह शुभकरन ने मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश करना चाहा तो बचाव पक्ष के वकील ने विरोध करते हुए कहा था कि यह दस्तावेज पुलिस चालान का हिस्सा नहीं है। इस तरह सुनवाई के बीच कोई दस्तावेज पेश करना नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने गवाह को उक्त दस्तावेज को नियमबद्ध तरीके से पेश करने के आदेश दिए थे।
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बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि गवाह पीके दास, व्यास चावला, विजय ठाकुर, शुभकरन, कोठी मालिक राहुल मेहता को गवाही देने आना था। प्रॉपर्टी डीलर व्यास चावला की गवाही के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। वहीं अन्य गवाहों की गवाही होनी है लेकिन कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ।
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पिछली सुनवाई के दौरान जिला अदालत के समक्ष गवाह शुभकरन ने मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश करना चाहा तो बचाव पक्ष के वकील ने विरोध करते हुए कहा था कि यह दस्तावेज पुलिस चालान का हिस्सा नहीं है। इस तरह सुनवाई के बीच कोई दस्तावेज पेश करना नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने गवाह को उक्त दस्तावेज को नियमबद्ध तरीके से पेश करने के आदेश दिए थे।
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