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Chandigarh News: 12.05 लाख देने के बावजूद नहीं दिया प्लॉट का कब्जा, 85 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 08 Oct 2024 04:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2024 04:34 AM IST
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Despite paying Rs 12.05 lakh, possession of the plot was not given, fine of Rs 85 thousand
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने 12.05 लाख रुपये लेकर प्लॉट का कब्जा न देने पर मोहाली की स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 75 हजार रुपये का मुआवजा और केस खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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सेक्टर-63 निवासी जनक राज ने आयोग को शिकायत दी थी कि स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी से 250 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट बुक किया था। इसके लिए 12.05 लाख रुपये का भुगतान किया था लेकिन सोसायटी ने प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। उन्होंने कई बार कंपनी को प्लॉट का कब्जा देने के लिए कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर उपभोक्ता अदालत की शरण ली।
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