{"_id":"670468ee27f153cbf40f5284","slug":"despite-paying-rs-1205-lakh-possession-of-the-plot-was-not-given-fine-of-rs-85-thousand-chandigarh-news-c-16-pkl1043-535345-2024-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: 12.05 लाख देने के बावजूद नहीं दिया प्लॉट का कब्जा, 85 हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: 12.05 लाख देने के बावजूद नहीं दिया प्लॉट का कब्जा, 85 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने 12.05 लाख रुपये लेकर प्लॉट का कब्जा न देने पर मोहाली की स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 75 हजार रुपये का मुआवजा और केस खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-63 निवासी जनक राज ने आयोग को शिकायत दी थी कि स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी से 250 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट बुक किया था। इसके लिए 12.05 लाख रुपये का भुगतान किया था लेकिन सोसायटी ने प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। उन्होंने कई बार कंपनी को प्लॉट का कब्जा देने के लिए कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर उपभोक्ता अदालत की शरण ली।
विज्ञापन
सेक्टर-63 निवासी जनक राज ने आयोग को शिकायत दी थी कि स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी से 250 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट बुक किया था। इसके लिए 12.05 लाख रुपये का भुगतान किया था लेकिन सोसायटी ने प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। उन्होंने कई बार कंपनी को प्लॉट का कब्जा देने के लिए कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर उपभोक्ता अदालत की शरण ली।
विज्ञापन