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16 वर्षीय नाबालिग ने बताया क्यों करती थी वो 'गंदा काम', आपबीती रुलाने वाली
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरुक्षेत्र(हरियाणा)
Updated Thu, 09 Nov 2017 09:08 AM IST
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जबरन कराते थे गंदा काम
- फोटो : SELF
16 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह 'गंदा काम' क्यों करती थी। जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है। मामले में पीड़िता की मां और सौतेले पिता को 10-10 साल की सज सुनाई गई है।
साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को एक साल की सजा और काटनी होगी। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने फैसला सुनाया। आईपीसी की धारा 328, 34 और पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। जांच के बाद धारा 370, 34 और पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थी।
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साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को एक साल की सजा और काटनी होगी। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने फैसला सुनाया। आईपीसी की धारा 328, 34 और पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। जांच के बाद धारा 370, 34 और पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थी।
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ये था मामला
जबरन कराते थे गंदा काम
एक मार्च 2016 को महिला पुलिस थाना में 16 साल की एक लड़की अपनी आंटी अंजू के साथ और मां व सौतेले पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में लड़की ने बताया कि उसकी मां सीमा और सौतेला पिता मोहनलाल पैसों के लालच में उससे गलत काम कराते हैं।
इसके लिए जबरन उसे शराब पिलाई जाती है। जब वह इसका विरोध करती हे तो उसके साथ मारपीट की जाती। लड़की ने बताया कि एक दिन वह किसी तरह दोनों से बचते हुए अपनी आंटी अंजू के पास पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई।
इसके बाद अंजू उसे लेकर महिला पुलिस थाना पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने सीमा और सौतेले पिता मोहन लाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एएसआई रमनदीप कौर को सौंपी। नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया था।
इसके लिए जबरन उसे शराब पिलाई जाती है। जब वह इसका विरोध करती हे तो उसके साथ मारपीट की जाती। लड़की ने बताया कि एक दिन वह किसी तरह दोनों से बचते हुए अपनी आंटी अंजू के पास पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई।
इसके बाद अंजू उसे लेकर महिला पुलिस थाना पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने सीमा और सौतेले पिता मोहन लाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एएसआई रमनदीप कौर को सौंपी। नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया था।