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प्रेमी समेत 3 पर लगाया गैंगरेप का आरोप, मिली अनोखी सजा

Sun, 20 Sep 2015 05:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Sun, 20 Sep 2015 05:45 PM IST
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sentence of court to girl, Entrap for gangrape to lover and his friend

गैंगरेप के झूठे आरोप लगाकर अपने प्रेमी समेत 3 युवकों को फंसाकर जेल भिजवाने वाली युवती को कोर्ट ने दी सजा। मामला है हरियाणा के रोहतक का। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने आरोपी लड़की को शनिवार को सात घंटे कोर्ट में खड़े रहने और पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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लड़की के गुनाह कबूलने पर कोर्ट ने नरमी बरतते हुए यह सजा सुनाई, जबकि इस मामले में आरोपी उसके प्रेमी सहित तीन युवकों को बरी कर दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीनों युवकों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 अगस्त 2013 को शौरा कोठी निवासी एक युवती अपने प्रेमी मनदीप के साथ घर से चली गई थी। युवती की मां ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी कि मनदीप उसकी बेटी को भगाकर ले गया है। दो महीने बाद पुलिस को दोनों को हिसार में बरामद किया।
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इसके बाद थाने में हुई पंचायत में युवती ने अपने मायके वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया और लड़के के साथ चली गई। लड़की दो महीने तक मनदीप के साथ हिसार में किराये के मकान में रही, लेकिन बाद में वापस पिता के घर आ गई।

गलती स्वीकार करने पर कोर्ट ने सजा में रियायत बरती

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इस बीच युवती ने परिजनों से मिलकर सिटी थाने में दौलतपुर निवासी मनदीप, उसके दोस्त हिसार के गांव मूठ रागड़ान निवासी अजमेर और मध्यप्रदेश के दमोह निवासी प्रह्लाद पर उसे मध्यप्रदेश और हिसार ले जाकर गैंगरेप करने का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

लड़की ने कबूला गुनाह: कोर्ट ने 18 सितंबर को लड़की को सीआरपीसी की धारा 340 और 344 (झूठी गवाही देने के संबंध में) के तहत नोटिस जारी कर पेश होने के आदेश दिए। शनिवार को सुनवाई के दौरान लड़की ने स्वीकार किया कि उसने तीनों लड़कों के खिलाफ झूठे बयान दिए थे। गलती स्वीकाराने पर कोर्ट ने रियायत बरतते हुए उसे सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोर्ट में खड़ा रहने की सजा सुनाई।
 
एसपी को बताना होगा, क्या कार्रवाई की आईओ पर: कोर्ट ने माना कि  पुलिस ने बिना जांच किए ही तीनों युवकों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। यह पुलिस का उदासीन रवैया है।

कोर्ट ने एसपी को नोटिस जारी किया है। एसपी को चार माह में रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने तीनों युवकों पर गैंगरेप का केस दर्ज करने वाले जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ क्या कार्रवाई की।

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