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नाबालिग से रेप कर वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर दोबारा दुराचार किया, 3 गिरफ्तार
ब्यूरो/अमर उजाला, पिंजौर(पंचकूला)
Updated Mon, 07 May 2018 01:56 PM IST
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rape victim
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तीन युवकों ने एक नाबालिग लड़की का रेप करके अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए दोबारा दुराचार किया। घटना पिंजौर की है।
मामले में पुलिस ने तीन युवकों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशकर उन्हें न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया। जांच अधिकारी जसविंद्र ने बताया कि आरोपियों को करनाल के उचाना गांव से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी कपिल करीब 23 साल का है जबकि अन्य दोनों आरोपी सावन और बंटी तकरीबन 20 साल के हैं। आरोपी कपिल और सावन किराए के मकान में रह रहे थे जबकि आरोपी बंटी का पिंजौर में घर है।
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मामले में पुलिस ने तीन युवकों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशकर उन्हें न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया। जांच अधिकारी जसविंद्र ने बताया कि आरोपियों को करनाल के उचाना गांव से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी कपिल करीब 23 साल का है जबकि अन्य दोनों आरोपी सावन और बंटी तकरीबन 20 साल के हैं। आरोपी कपिल और सावन किराए के मकान में रह रहे थे जबकि आरोपी बंटी का पिंजौर में घर है।
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क्या है मामला
rape victim
नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि आरोपी कपिल ने फरवरी माह में उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली।
बाद में आरोपी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे रत्तपुर कालोनी में बुलाकर जबरदस्ती कमरे में बंद कर आरोपी कपिल ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जबकि आरोपी सावन ने उसके साथ छेड़खानी की।
इस दौरान तीसरा आरोपी बंटी भी वहीं मौजूद रहा। पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 376 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं।
बाद में आरोपी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे रत्तपुर कालोनी में बुलाकर जबरदस्ती कमरे में बंद कर आरोपी कपिल ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जबकि आरोपी सावन ने उसके साथ छेड़खानी की।
इस दौरान तीसरा आरोपी बंटी भी वहीं मौजूद रहा। पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 376 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं।