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पंजाब की डीएसपी राका गेरा पर आरोप तय
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 07 Mar 2014 01:48 AM IST
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एक लाख रुपये रिश्वत लेती पकड़ी गई पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा पर सिविल जज शिल्पी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए।
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अदालत ने मामले में गवाही केलिए अगली सुनवाई नौ अप्रैल को तय की है।
मोहाली के मुल्लापुर के बिल्डिर के के मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर 15 स्थित कोठी से पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को एक लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किए थे।
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सीबीआई ने जब कोठी की तलाशी ली तो अंदर से अवैध हथियार मिले थे। तलाशी के दौरान सीबीआई को प्वाइट 32 बोर की जर्मन मेड रिवालर, एक डबल बेरल गन, 1237 गोलियां जिनमें 12 बोर क्री 831, प्वाइंट 38 बोर की 114 कारतूस, एसएलआर के 114 कारतूस और दो कारतूस स्नाइपर बरामद हुए थे।
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सीबीआई के इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर 11 थाना पुलिस में अवैध हथियार रखने की शिकायत दी थी। सेक्टर 11 थाना पुलिस ने डीएसपी राका गेरा केखिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।