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चंडीगढ़ रेप: पीड़िता पर एक और कुठाराघात

Wed, 26 Feb 2014 10:22 AM IST
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 26 Feb 2014 10:22 AM IST
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chandigarh rape : one more tragedy

दुराचारी कांस्टेबल गैंग मामले की पीड़िता नाबालिग छात्रा और उसके परिवार को नए मकान मालिक ने भी घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है।

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पीड़िता की पहचान उजागर होने के बाद मकान मालिक ने उससे चार मार्च तक घर खाली करने को कहा है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मंगलवार को गवर्नर हाउस पहुंचकर मदद की गुहार की और प्रशासक शिवराज पाटिल से मिलने के लिए समय मांगा।

परिवार ने प्रशासक को लिखे अनुरोध पत्र में पूरी घटना की भी जानकारी दी है। इससे पहले जनवरी में भी इस परिवार को पहचान सार्वजनिक होने पर मकान छोड़ना पड़ा था।

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पुलिस ने बाबा रामदेव को ले जाकर की पहचान उजागर

chandigarh rape : one more tragedy

मामला सामने आने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों की मदद के भी आरोप लगे थे। इतना ही नहीं ये अधिकारी उस दौरान बाबा रामदेव और उनके हजारों समर्थकों के साथ पीड़िता के घर गए थे और उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी थी।

तब बताया गया था कि बाबा रामदेव पीड़िता की मदद करने आए हैं। मगर कोई मदद नहीं की गई। पहचान सार्वजनिक करने की शिकायत जब पुलिस को दी गई तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की।

कहीं से मदद नहीं

chandigarh rape : one more tragedy

आरोपियों में पुलिस वालों के सीधे शामिल होने की वजह से पीड़िता की मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इसलिए परिवार से बार-बार मकान खाली करवा लिया जा रहा है।

पीड़िता के भाई ने पिछले दिनों सांसद पवन बंसल के घर जाकर मदद की गुहार लगाई थी। पीड़िता के भाई के अनुसार बंसल के पुत्र ने मदद का आश्वासन दिया था। प्रशासन के आला अधिकारियों से भी बात की थी मगर कोई मदद नहीं मिली।

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चालान हो चुका है पेश

chandigarh rape : one more tragedy

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पिछले शुक्रवार को चालान पेश किया था। इसमें दो आरोपियों कांस्टेबल अक्षय और सुनील पर दुराचार की धारा और तीन अन्य अनिल, हिम्मत और जगतार पर छेड़छाड़ की धारा लगाई थीं। पांचों बर्खास्त कांस्टेबलों को पास्को एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। यह मामला पिछले साल 19 दिसंबर को सामने आया था।

आरोपी अनिल ने दायर की जमानत याचिका

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नाबालिग छात्रा से कांस्टेबलों द्वारा गैंगरेप और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी एक बर्खास्त कांस्टेबल ने जमानत याचिका दायर कर दी है। अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी अनिल कुमार की ओर से मंगलवार को यह याचिका दायर की गई।

राजस्थान निवासी अनिल ने याचिका में कुछ दिन पहले ही अपनी शादी होने का भी हवाला दिया है। साथ ही कहा कि उसे केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। वह तो अन्य आरोपियों और पीड़िता के संबंधों के बारे में भी नहीं जानता।

अनिल के वकील ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘जोगिंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी’ वर्ष 1994 के केस को जमानत के लिए आधार बनाया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को 28 फरवरी को अपना जवाब दायर करने को कहा है। इसी दिन सभी आरोपियों की पेशी भी है। तभी आरोपियों को चार्जशीट की कापी दी जाएगी।

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