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चंडीगढ़ में बड़ी राहतः रेस्टोरेंट, बार, जिम, मॉल खुलेंगे, रात्रि कर्फ्यू भी अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक

Tue, 08 Jun 2021 06:15 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 08 Jun 2021 06:15 PM IST
सार

कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में लगी पाबंदियों के बीच प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत दी है। शहर में अब रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, म्यूजियम, पुस्तकालय और मॉल्स खुलेंगे। रोजाना रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। अब सिर्फ रविवार का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें 10 से शाम छह बजे तक खुलेंगी। हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 30 मेहमानों की अनुमति होगी। 

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Chandigarh administration gave relaxation to people in corona restrictions
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ में कोरोना के केस कम होने के बाद मंगलवार को यूटी प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन को रविवार तक सीमित करने समेत कई बड़ी राहतों की घोषणा कर दी। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद बुधवार से रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, म्यूजियम, लाइब्रेरी और मॉल खुल जाएंगे। रात्रि कर्फ्यू भी अब रोजाना 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रशासन ने सुखना लेक को भी अब लोगों के लिए खोल दिया है। 

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वहीं, दुकानदारों को शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि उन्हें कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। कई हफ्तों से बंद रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। वीकेंड लॉकडाउन को भी अब सिर्फ रविवार तक सीमित कर दिया गया है। शनिवार को अब कोई पाबंदी नही होगी। हालांकि रविवार को लोगों को घर में रहना होगा और बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। 
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रोजाना लगने वाले रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। यह अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक ये रात्रि कर्फ्यू लागू रहता था। मॉल जो बीते कई हफ्तों से बंद थे, उन्हें भी खोलने की इजाजत दी गई है। ये सभी आदेश बुधवार से लागू होंगे। हालांकि अभी सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और थिएटर बंद रहेंगे। 

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प्रशासन ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को भी 20 से बढाकर 30 कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

आज से ये बदलाव होंगे 

  • सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी
  • सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सभी रेस्टोरेंट व बार खुलेंगे
  • शाम 6 बजे तक शॉपिंग मॉल खुलेंगे। हालांकि खाने-पीने की दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी
  • जिम, वेलनेस सेंटर, क्लब, नाई की दुकानें, हेयर सैलून 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे
  • म्यूजियम और लाइब्रेरी खुलेंगे
  • सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सुखना लेक खुला रहेगा
  • सरकारी व निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को बुला सकेंगे

अभी ये बंद रहेंगे 

  • रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। किसी के भी बाहर निकलने पर रोक रहेगी
  • सुखना लेक पर बोटिंग की इजाजत नहीं। रविवार को बंद रखने का फैसला
  • सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और थिएटर बंद रहेंगे
  • शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में 30 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं
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