कोर्ट की प्रमुख खबरें: मलयेशिया की महिला से धोखाधड़ी में आरोपी के खिलाफ वारंट, एसडीओ, जेई और क्लर्क तलब
Varanasi News: मलयेशिया की महिला से धोखाधड़ी में आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. पंचम उपखंड इमलिया घाट के एसडीओ, जेई व ऑफिस क्लर्क को तलब किया गया है।
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मलयेशिया की रहने वाली महिला से शादी करने और अश्लील वीडियो, फोटो वायरल करने की धमकी देकर 30 लाख हड़पने के मामले में कोर्ट ने तीन के खिलाफ वारंट जारी किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने आरोपी संदीप वर्मा के खिलाफ वारंट जारी कर सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 अप्रैल 2025 नियत कर दी। मलयेशिया की परिवादिनी ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था।
आरोप था कि 3 अगस्त 2016 को परिवारजनों के साथ पूर्वजों का पिंडदान करने वाराणसी आई थी। उसकी मुलाकात दशाश्वमेध निवासी टूर गाइड संदीप वर्मा से हुई। दोनों ने 2017 में अंबापुर, चेन्नई के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली। कुछ दिन बाद वह मलयेशिया चली गई।
अलग-अलग तिथियों पर आरोपी संदीप वर्मा ने उससे 30 लाख रुपये व्यवसाय व अन्य जरूरतों के नाम पर लिए। शंका होने पर जब परिवादिनी अपनी बड़ी बहन के साथ 11 फरवरी 2020 को वापस वाराणसी आई तो उसे पता चला कि संदीप वर्मा पहले से ही शादीशुदा है।
एसडीओ, जेई और क्लर्क तलब
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. पंचम उपखंड इमलिया घाट के एसडीओ नरेंद्र वर्मा, जेई सुखदेव रस्तोगी व ऑफिस क्लर्क को तलब किया है। अदालत ने कहा कि 2 अप्रैल 2025 या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अर्दली बाजार थाना कैंट निवासी आवेदक शाह अब्दुल कादिर ने एकमुश्त समाधान योजना में शमन शुल्क और राजस्व जमा किया, इसके बाद भी एसडीओ नरेंद्र वर्मा, गौरव अखिलेश, ऑफिस क्लर्क फिर से धनराशि पर ब्याज जमा करने को कह रहे हैं।
जानलेवा हमले में छात्र नेताओं को अग्रिम जमानत
डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
स्पेशल जल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसबी) शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी जटाशंकर यादव की धोखाधड़ी में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। वादी धर्मराज सिंह को हार्ट की समस्या थी, पैसे की आवश्यकता पर उसने पांच बिस्वा जमीन 30 लाख रुपए प्रति विस्वा की दर से आरोपी जटाशंकर, उसके लड़का अभिषेक व चार अन्य लोगों ने सट्टा कराने पहुंचा। आरोपियों ने गंगापुर रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर जमीन दान पत्र करा ली। डेढ़ करोड़ का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। न्यायालय ने जटाशंकर यादव उर्फ नखडू की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।