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चेतावनी: संपत्तिकर जमा नहीं किया तो होगी कार्रवाई, वाराणसी के नगर आयुक्त ने वसूली करने का दिया लक्ष्य
Wed, 24 Dec 2025 01:05 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 24 Dec 2025 01:05 PM IST
सार
Varanasi News: वाराणसी जिले के नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर यदि किसी ने संपत्तिकर जमा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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सीडीओ हिमांशु नागपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने चेतावनी दी कि जो भवन स्वामी जानबूझकर संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नोटिस, कुर्की और विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की ढिलाई या बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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अपील की कि कैंप का लाभ उठाते हुए भवन का संपत्ति कर जमा करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही रोज दो करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य दिया है। वर्तमान में जिन भवनों के 100 मीटर की दूरी पर पेयजल और सीवर लाइन है, उन्हें नियमानुसार जलकर और सीवर कर में छूट दी जा रही है। इसका लाभ केवल सत्यापन के बाद पात्र भवन स्वामियों को ही दिया जाएगा।
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नोटिस के बाद 199 भवन स्वामियों ने जमा किए 40 लाख रुपये
संपत्ति कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों को जारी नोटिस के परिणामस्वरूप एक ही दिन में 199 भवन स्वामियों ने 40 लाख रुपये नगर निगम में जमा किए। सभी जोन में संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। 117 लोगों ने 17 लाख की धनराशि जमा की।
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राजस्व निरीक्षकों को रोज चार भवन जांच करने के निर्देश
नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक रोज 4 ऐसे भवन जिन पर रोपण कम किया गया है। कर की परिधि में नहीं हैं। इनसे वसूली करेंगे। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी ओर से स्थलीय भवनों की जांच की जाएगी।
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नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक रोज 4 ऐसे भवन जिन पर रोपण कम किया गया है। कर की परिधि में नहीं हैं। इनसे वसूली करेंगे। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी ओर से स्थलीय भवनों की जांच की जाएगी।