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Varanasi Crime: पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में दो दोषी, सात-सात साल की सजा, वाहन रुकवाने पर की थी फायरिंग

Sat, 01 Jul 2023 10:26 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Sat, 01 Jul 2023 10:26 AM IST
सार

पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में चेतगंज निवासी लोटन पाल और पियरी निवासी शुभम सेठ को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Two convicted in the deadly attack on the police team, sentenced to seven years each, fired for stopping the v
अदालत ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में चेतगंज निवासी लोटन पाल और पियरी निवासी शुभम सेठ को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी के अनुसार, तत्कालीन कैंट थाना प्रभारी अश्वनी चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ 15 अक्तूबर 2019 को छावनी क्षेत्र स्थित एक मॉल के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। रात लगभग 8:10 बजे एक मोटर साइकिल पर सवार दो लोग आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह लोग रुके नहीं और फायरिंग करने लगे।
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एक गोली इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों को गोली लगी और वह वहीं गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने अपना नाम चेतगंज निवासी लोटन पाल और पियरी निवासी शुभम सेठ बताया। दोनों के पास से बिना नंबर की एक बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद की गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है।

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