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22 से नहीं चलेगी पॉलीथिन
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Sun, 10 Jan 2016 01:43 AM IST
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पॉलीथिन की बिक्री और उसका इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें, शहर में 22 जनवरी से पॉलीथिन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाएगी।
शासन के प्रमुख सचिव संजीव सरन ने इस बारे में जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने की ताकीद जिला प्रशासन को की है। प्रमुख सचिव का पत्र प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए नगर निगम समेत कई अन्य विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।
प्रतिबंध के बाद पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री, ढुलाई और भंडारण पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पॉलीथिन के संबंध में गजट 22 दिसंबर को प्रकाशित है। इस तिथि से एक माह बाद प्रतिबंध हर हाल में प्रभावी हो जाना है।
पॉलीथिन की बिक्री और भंडारण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक पर्यावरण, मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, विपणन एवं आपूर्ति अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और श्रम विभाग नजर रखेंगे। बाकायदा अभियान चलाकर धरपकड़ की जाएगी।
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शासन के प्रमुख सचिव संजीव सरन ने इस बारे में जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने की ताकीद जिला प्रशासन को की है। प्रमुख सचिव का पत्र प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए नगर निगम समेत कई अन्य विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।
प्रतिबंध के बाद पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री, ढुलाई और भंडारण पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पॉलीथिन के संबंध में गजट 22 दिसंबर को प्रकाशित है। इस तिथि से एक माह बाद प्रतिबंध हर हाल में प्रभावी हो जाना है।
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पॉलीथिन की बिक्री और भंडारण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक पर्यावरण, मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, विपणन एवं आपूर्ति अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और श्रम विभाग नजर रखेंगे। बाकायदा अभियान चलाकर धरपकड़ की जाएगी।
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