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शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 20 Jul 2019 12:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी
अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 20 Jul 2019 12:58 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : डेमो
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प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रामचंद्र की अदालत ने शुक्रवार को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली के मुख्य आरोपी कौशिक कुमार कर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी मुन्नालाल यादव और राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा। इस मामले में आयोग की निलंबित परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2018 में आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में एसटीएफ और चोलापुर पुलिस ने कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार को बीती 28 मई को गिरफ्तार किया था।
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कौशिक से मिली जानकारी के आधार पर 30 मई को आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। वहीं, इस मामले में वांछित अन्य सात आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।