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Varanasi: ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों पर आज नहीं आ सका आदेश, अब 11 अप्रैल को होगी सुनवाई

Mon, 27 Mar 2023 03:29 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 27 Mar 2023 03:29 PM IST
सार

वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी सात मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के आवेदन पर कोर्ट का आदेश आज नहीं सका। जिला जज ने सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की। 

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seven cases related to Gyanvapi heard together or not varanasi Court order will come today
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी से संबंधी सात मामलों की सुनवाई एक साथ एक कोर्ट में किए जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर आज कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। जिला जज ने निजी व्यस्तता का हवाला देकर आदेश के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की। इस मामले में बीते बुधवार को ही आदेश जारी होना था, लेकिन पत्रावली तैयार नहीं होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च तय कर दी गई थी। हालांकि आज भी आदेश नहीं आ सका। 

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चार महिलाओं ने न्यायालय में आवेदन देकर सात मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग की थी। इसकी सुनवाई जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश कर रहे हैं। मां श्रृंगार  गौरी प्रकरण की चार वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया और कहा गया है कि किरन सिंह विसेन व अन्य की ओर से ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी के संबंध में दाखिल मुकदमों को जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए। इस अर्जी पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तिथि तय कर दी गई।

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मां श्रृंगार गौरी वाद की सुनवाई छह अप्रैल को

 जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन को लेकर पांच महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर अब छह अप्रैल को सुनवाई होगी। 

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श्रृंगार  गौरी वाद में कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर लक्ष्मी देवी की तरफ से दाखिल याचिका हाईकोर्ट के विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया और मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को करने का फैसला किया। इसी के मद्देनजर जिला जज ने वाराणसी में लंबित शृंगार गौरी वाद में सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय कर दी। 

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