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वाराणसी प्रशासन का फरमान, गंगा में सेल्फी ली तो होगी कार्रवाई
वाराणसी प्रशासन का फरमान, गंगा में सेल्फी ली तो होगी कार्रवाई
Updated Thu, 24 Aug 2017 10:45 AM IST
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वाराणसी में धारा 10 अक्टूबर तक 144 लागू
- फोटो : अमर उजाला
अगर आप वाराणसी में हैं और गंगा घाट पर घूमने निकले हैं तो थोड़ा सचेत हो जाएं। गंगा की लहरों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपके उपर कार्रवाई हो सकती है।
दरअसल, वाराणसी के जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगा दी है। 23 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लगी रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि नाविक क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर नहीं बैठाएंगे। गंगा में अगर किसी ने सेल्फी ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों पर काली फिल्म, लाल बत्ती और हूटर का प्रयोग नहीं करेगा।
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घर में किराएदार रखने से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी और सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल, वाराणसी के जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगा दी है। 23 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लगी रहेगी।
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आदेश में कहा गया है कि नाविक क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर नहीं बैठाएंगे। गंगा में अगर किसी ने सेल्फी ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों पर काली फिल्म, लाल बत्ती और हूटर का प्रयोग नहीं करेगा।
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घर में किराएदार रखने से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी और सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।