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अपात्र है तो सरेंडर कर दें राशन कार्ड

Sun, 08 Sep 2019 01:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2019 01:39 AM IST
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ration card
वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जारी होने वाले राशन कार्ड के लिए केंद्र सरकार ने मानक बना रखे हैं। लेकिन यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तमाम ऐसे परिवार है, जो मानक के विपरीत अवैध तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए हैं। आपूर्ति विभाग ने ऐसे परिवारों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर ऐसे परिवारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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आपूर्ति विभाग की मानें तो शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जाना है, जो आयकरदाता है। इसके अलावा चार पहिया वाहनधारक, एयर कंडीशनर, पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता के जेनरेटरधारक, 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट अथवा आवासीय फ्लैट धारक, 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया में व्यावसायिक स्थानधारक आदि को भी यह राशन कार्ड नहीं मिलना है। परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक होने और शस्त्र लाइसेंसी धारक वाले परिवार के लिए राशन कार्ड अनुमन्य नहीं है।
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इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में आयकरदाताओं, चार पहिया वाहनधारक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर, पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता के जेनरेटर धारक, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, दो लाख वार्षिक आय वाले और शस्त्र लाइसेंसधारी परिवार को भी राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि यदि इन श्रेणी वाले परिवारों के पास राशन कार्ड है तो वे तत्काल विभाग को सौंप दें। अन्यथा जांच के दौरान अपात्र पाये जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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