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बीएचयू में उत्पात मचाने वाले 15 छात्रों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Wed, 24 Jan 2018 05:25 PM IST
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20 दिसंबर को बीएचयू में फूंकी गयी स्कूल बस
- फोटो : file photo
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बीएचयू में 20 दिसंबर को हुए बवाल के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी 15 छात्रों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों से 13.81 लाख रुपये वसूले जाएंगे। प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने क्षति के लिए आंकलन के लिए जांच की थी।
17 चार पहिया और दो पहिया वाहन स्वामियों ने क्षतिपूर्ति के लिए गुजारिश विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन से की थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर नुकसान का आकलन परिवहन विभाग के अधिकारियों से कराया गया।
परिवहन विभाग की जांच में वाहन स्वामियों को कुल 13 लाख 81 हजार 800 रुपये की क्षति का आकलन किया गया। परिवहन विभाग की इस रिपोर्ट पर प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी छात्रों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था।
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मंगलवार को एडीएम सिटी वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि बवाल के आरोपी जिन 15 छात्रों को नोटिस भेजा गया है, उनमें आशुतोष सिंह, गौरव कुमार, गुलाम सरवर, रूद्र प्रताप सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, गौरव कुमार, प्रतीक सिंह, लक्ष्मीनारायण शर्मा, शुभम तेवतिया, प्रवीण राय, अभिजीत, सौरव राय, सत्यम राय, धीरज सिंह, हिमांशु प्रभाकर शामिल हैं।
इनके खिलाफ पूर्व में ही लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पांच फरवरी तक का समय दिया गया है। उसके बाद प्रशासन वसूली की कार्रवाई शुरू कर देगा।
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17 चार पहिया और दो पहिया वाहन स्वामियों ने क्षतिपूर्ति के लिए गुजारिश विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन से की थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर नुकसान का आकलन परिवहन विभाग के अधिकारियों से कराया गया।
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परिवहन विभाग की जांच में वाहन स्वामियों को कुल 13 लाख 81 हजार 800 रुपये की क्षति का आकलन किया गया। परिवहन विभाग की इस रिपोर्ट पर प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी छात्रों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था।
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मंगलवार को एडीएम सिटी वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि बवाल के आरोपी जिन 15 छात्रों को नोटिस भेजा गया है, उनमें आशुतोष सिंह, गौरव कुमार, गुलाम सरवर, रूद्र प्रताप सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, गौरव कुमार, प्रतीक सिंह, लक्ष्मीनारायण शर्मा, शुभम तेवतिया, प्रवीण राय, अभिजीत, सौरव राय, सत्यम राय, धीरज सिंह, हिमांशु प्रभाकर शामिल हैं।
इनके खिलाफ पूर्व में ही लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पांच फरवरी तक का समय दिया गया है। उसके बाद प्रशासन वसूली की कार्रवाई शुरू कर देगा।