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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   NGT imposed fine of 10 thousand on DM for delay in renovation of Asi Varuna

NGT की सख्ती: असि- वरुणा के जीर्णोद्धार में देरी, DM पर 10 हजार का जुर्माना; 18 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

Sat, 10 Aug 2024 10:56 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 10 Aug 2024 10:56 AM IST
सार

असि और वरुणा नदी के जीर्णोद्धार में देरी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी। 

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NGT imposed fine of 10 thousand on DM for delay in renovation of Asi Varuna
एनजीटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गंगा की दो सहायक नदियों असि और वरुणा के जीर्णोद्धार में देरी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अख्तियार किया है। याचिकाकर्ता सौरभ तिवारी के मुताबिक, एनजीटी ने जिलाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी।

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एनजीटी मेन बेंच की तीन सदस्यीय पीठ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और डॉ. ए संथिल वेल ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। साथ ही असि-वरुणा को लेकर विचाराधीन एक मूल याचिका के साथ अनुपालन याचिका को समायोजित कर दिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक, एनजीटी ने कहा कि असि वरुणा नदियों के जीर्णोद्धार के प्रोजेक्ट में देरी की जा रही है। 
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बैक-टू-वैक मीटिंग हो रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा। असि और वरुणा अतिक्रमण को लेकर तमाम ब्योरे पेश किए जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता। एनजीटी ने 18 नवंबर को वाराणसी के डीएम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया है। 
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वीडीए और नगर निगम से सप्ताह भर में मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरुणा-असि के जीर्णोद्धार को लेकर याचिकाकर्ता जयराम कुमार शरण की जनहित याचिका पर सुनवाई की और नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण के अफसरों को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

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