लॉकडाउन 4ः नई गाइडलाइन आज से लागू, हॉटस्पॉट जोन में कोई राहत नहीं, एक दिन छोड़कर खुलेंगी दुकानें
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाराणसी में लॉक डाउन-4 में बुधवार से सुबह आठ से शाम पांच बजे तक दुकान व बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक व्यक्ति और वाहनों के बाहर आने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों के खुलने-बंद होने और कर्फ्यू जैसे हालात में एक घंटे का दुकान, प्रतिष्ठान पर आने-जाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी और बिना प्रशासनिक अनुमति के सीमा से बाहर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, स्पा, साड़ी की होलसेल मार्केट व दुकानें और प्लाजा बंद ही रहेंगे।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल और धार्मिक जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सहित अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 साल से कम आयु के बच्चों का घर से निकलना प्रतिबंधित होगा।
सब्जी मंडी की पुरानी व्यवस्था यथावत लागू रहेगी एवं विषेशरगंज मंडी, सप्तसागर दवा मंडी में जो व्यवस्था है वह अल्टरनेट डेज की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए मंडी के संबंधित एसोसिएशन द्वारा अपनी सूची तैयार करके संबंधित थाने को दी जाएगी। वाहन रिपेयर की दुकानें खुलेंगी। नदी में ग्राहकों के लिए नौका चलाना व पर्यटन प्रतिबंधित है। कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक गाइडलाइन का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा।
शर्तो के साथ इन्हें मिली है अनुमति
- -सैलून एवं पार्लर खुलेंगे, मगर तौलिया व शरीर ढकने का कपड़ा ग्राहक लेकर आएगें। कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी उपाय करने होंगे।
- -मिठाई, सभी प्रकार की खान-पान, चाय की दुकानों में केवल सामग्री बेची जाएगी, इन दुकानों पर बैठकर खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों व कार्यालय के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। केवल दूध व सब्जी मण्डियों के लिए पूर्व में किये गये आदेश के अनुसार ही निर्धारित समय लागू रहेंगे।
- जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, किसी भी खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।
- नगर निगम सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए दुकानों के स्थान जमीन पर लाइन खींचकर निर्धारण के बाद किसी स्थान, फुटपाथ, सड़क पर कोई भी दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, फेरी व्यवसायी पक्की दुकान संचालित नहीं करेगा। नगर निगम यथासंभव यह कार्य 7 दिन में पूरा करेगा।
पान खाने के हैं शौकीन तो घर ले जाकर खाइए
पान की दुकानों पर पान के अलावा तंबाकू, तंबाकूयुक्त पान व अन्य तंबाकू युक्त पदार्थ बेचने पर रोक होगी। पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बिक्री किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी दुकान पर पान नहीं खाएगा और खुले में धूकना दंडनीय है।
अभी नहीं चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा व बस
जिलाधिकारी ने बताया कि ऑटो, ई-रिक्शा, सिटी बस अग्रिम आदेशों तक नहीं चलेंगे। ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा को फेसवार व क्षेत्रवार शुरू करने के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) से 10 दिन में कार्ययोजना मांगी गई है। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठ सकती है, हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी।
गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खुलेंगे स्कूल
कुटीर व लघु उद्योग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार से शनिवार तक चलेंगे। प्राइवेट शिक्षण संस्थान, स्कूल प्रधानाचार्य, मैनेजर के अतिरिक्त 2 अन्य कर्मचारियों के साथ सुबह आठ से शाम पांच बजे तक विद्यालय गैर शैक्षणिक आवश्यक कार्यों हेतु खोल सकते हैं। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण के बाद अनुमति दी जाएगी। शादी संबंधी आयोजन तहसील के संबंधित उप जिलाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही हो सकते हैं। जिस दुकान के दुकानदार व कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, उन्हें बंद करा दिया जाएगा। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
शहर में निर्धारित आरंभ बिंदु
- तरना से शिवपुर बाजार अर्दली बाजार पांडेपुर होते हुए आशापुर तक।
- तरना से गिलट बाजार यूपी कॉलेज महावीर मंदिर चौराहा से होते हुए पांडेपुर तक।
- भोजूबीर से नटनी दाई होकर रिंग रोड तक, अर्दली बाजार से महावीर मंदिर होते हुए टकटकपुर तक।
- भोजूबीर से सर्किट हाउस गोलघर चौराहा होते हुए मकबूल आलम रोड से चौकाघाट तक।
- पांडेयपुर चौराहा से पंचकोशी तक, आशापुर से पुराना पुल होते हुए कज्जाकपुरा तक।
- चौकाघाट से हुकूलगंज, पांडे पुर चौराहा होकर रिंग रोड तक।
- कचहरी गोलघर चौराहा से वरुणा ब्रिज होकर मिंट हाउस, नदेसर मस्जिद धौसा बाद होकर चौकाघाट तक।
- आशियाना तिराहा वरुणा ब्रिज से दूरदर्शन ,पीसीएफ प्लाजा, मिंट हाउस, इंडिया होटल होते हुए अंधरापुल तक।
- कज्जाकपुरा से गोलगड्डा,चौकाघाट ,अंधरापुल धर्मशाला तिराहा, लहरतारा होते हुए मड़ौली तक।
- कज्जाकपुरा से भदऊ चुंगी,प्रह्लाद घाट,मछोदरी, मैदागिन, गोदौलिया, मदनपुरा, शिवाला होते हुए मालवीय चौक तक।
- गोलगड्डा से विशेश्वरगंज तक 14 धनसेरा चौराहा से छ मोहानी, बड़ी बाजार होते हुए चौका घाट पानी टंकी तक।
- छमोहानी से अवसान गंज होते हुए लोहटिया तक।
- धनसेरा से हनुमान फाटक,बलुआ वीर, विषेशरगंज तक तथा हनुमान फाटक से ओमकालेश्वर, कोयला बाजार होकर मछोदरी तक।
- चौकाघाट से तेलियाबाग, लहुराबीर होते हुए मैदागिन तक।
- आंध्रापुल से तेलियाबाग तक।
- मरी माई तिराहा से मलदहिया, साजन, रथयात्रा ,गुरूबाग ,रामापुरा होते हुए गोदौलिया तक।
- लहुराबीर से बेनिया तिराहा होते हुए रामापुरा तक।
- लहुराबीर से मलदहिया, इंग्लिशिया लाइन होते हुए साजन तिराहा तक।
- रामापुरा से रेवड़ी तालाब, भेलूपुर थाना, होटल ब्रॉडवे,रविंद्र पुरी, रविदास गेट ,नगवा से होते हुए सामने घाट पुल तक।
- विजया माल से चेतमणि, दुर्गाकुंड होते हुए रविदास गेट तक, रथयात्रा से कमच्छा होते हुए भेलूपुर थाना तक।
- रथयात्रा से महमूरगंज होते हुए मडुवाडीह तक।
- आकाशवाणी तिराहा से सिगरा चौराहा होते हुए सोनिया तक।
- लहरतारा से मडुवाडीह, भिखारीपुर ,नरिया होते हुए मालवीय चौराहा तक।
- मडुवाडीह से मड़ौली चौराहा व मडुवाडीह से चांदपुर चौराहा तक।
- भिखारीपुर से अखरी तक।
- रामनगर पीएसी से टेंगरा मोड़ तक एवं सामने घाट पुल से पंचवटी रोड तक
नोट- मुख्य सड़कों के अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो सड़कें और गलियां छूट गई है जिन पर दुकानें या बाजार लगता है उन पर संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा इसी तरह से दाएं बाएं की व्यवस्था अल्टरनेट डे पर लागू की जाएगी। दुकानों के अलावा किसी तरह की पटरी व्यवसाय सड़कों के किनारे नहीं होगा। ठेले और पटरी वाले गलियों में घूम के जैसे अब तक बेचते आए हैं वैसे ही बेचते रहेंगे।