Nagar Nigam Varanasi: 45 दिन में होगा दाखिल-खारिज, 28 दिन में बनेगा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र; जानें अपडेट
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र काे लेकर सुविधा और सहूलियत पर ध्यान दिया जा रहा है। कहा गया है कि सीयूजी फोन पर आने वाले काॅल को सभी लोग उठाएं, ताकि समस्याओं का समाधान और जानकारी दी जा सके।
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Nagar Nigam Varanasi: नगर निगम से जुड़े कार्यों को समय से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जनहित गारंटी अधिनियम के तहत के आम जनता का कार्य निर्धारित अवधि में होगा। इसके तहत 45 दिनों में दाखिल खारिज करना है। इसी प्रकार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े कार्य 3 से 28 दिन के भीतर किया जाएगा।
इसके अलावा लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, किराया, बकाया वसूली और शुल्क आदि से जुड़े कार्य 3 से 15 दिन के भीतर होगा। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है। नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस अधिनियम में वर्णित नागरिक अधिकारों एवं उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है।
इसके तहत आम नागरिकों को समयबद्ध तरीके से काम करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जिस पर सभी अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही हिदायत दी गई है सीयूजी फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
रोडवेज बसों में टिकट काटने को नहीं मिल रहीं महिला परिचालक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र में महिला परिचालक के पद नहीं भर पा रहे हैं। दो बार अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद आवेदनों की संख्या बेहद कम है।
क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि आवेदन के तहत 50 से अधिक महिलाओं को चयनित किया गया है। एक माह में दो बार आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई। वाराणसी परिक्षेत्र के सभी आठ डिपो में महिला परिचालक की भर्ती होनी है। वाराणसी परिक्षेत्र में 392 महिला परिचालकों की संविदा भर्ती में 120 से अधिक आवेदन आए।
इंटरमीडिएट पास और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट है। एनसीसी-बी प्रमाण पत्र, भारत स्काउट एवं गाइड, संस्था के राज्य पुरस्कार व राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र धारक महिला अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट में प्राप्त प्राप्तांकों पर 5 प्रतिशत वेटेज देते हुए मेरिट का निर्धारण किया गया है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को उनके गृह जनपद में ही तैनाती दी जानी है।