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UP: फेरी पटरी ठेला व्यवसायी की हत्या में मुख्तार गैंग के दो शूटर दोषी करार, बेटे ने कहा- कलेजे को मिली ठंडक

Fri, 11 Apr 2025 06:10 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 11 Apr 2025 06:10 AM IST
सार

Varanasi News: फेरी पटरी ठेला व्यवसायी की हत्या में मुख्तार गैंग के दो शूटर दोषी करार दिए गए हैं। व्यवसायी की की गोली मारकर हत्या की गई थी। सजा पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

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Mukhtar gang Two shooters convicted in murder of street vendor Pramod Nigam in Varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या में आरोपी शूटरों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) व एमपी/एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड व शेषनाथ शर्मा पर सजा की सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। दोनों शूटर मुख्तार अंसारी गिरोह के हैं। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

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आठ साल चली सुनवाई
वादी अभिषेक निगम ने बताया की उसके पिता प्रमोद निगम हत्याकांड का मुख्य आरोपी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ गाजीपुर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह था। मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षडयंत्र के तहत कमजोर कर मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए हत्या, फिरौती और वाराणसी के टावरों में डीजल सप्लाई का काम करने लगा था। आठ साल चली सुनवाई में न्यायपालिका ने दोष सिद्ध कर दिया। 

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वर्ष 2017 में गोली मारकर की थी हत्या

लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 की रात आठ बजे इंग्लिशिया लाइन के भारतीय शिक्षा मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई सीसी कैमरे और सर्विलांस, तफ्तीश के बाद आरोपी शूटर नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को सिगरा पुलिस और एसटीएफ की इकाई ने बेनिया पार्क के पास से गिरफ्तार किया था। 

गिरफ्तारी के दौरान सुंदरपुर राजेंद्र विहार कालोनी नेवादा निवासी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ और सिगरा के चंदुआ छित्तूपुर निवासी शेषनाथ शर्मा ने पुलिस के सामने स्वीकारा था कि पेशाब करने से मना करने पर प्रमोद निगम ने हाथ छोड़ा था। बदला लेने के लिए .30 की पिस्टल से प्रमोद के हाथ, सीने में चार गोली दागी थी और बाइक से नंदलाल और शेषनाथ शर्मा भाग निकले थे।

मोबाइल टावर में डीजल भराई का काम करता था बबलू

मोबाइल टावर में तेल भराई से लेकर फिरौती, हत्या और जमीन कब्जाने में नंदलाल राय उर्फ बबलू का नाम सामने आया था। कृष्णानंद राय की हत्या का मुख्य गवाह था, लेकिन पक्षद्रोही होने के बाद उसकी करीबी मुख्तार से बढ़ गई थी। मुख्तार गिरोह से जुड़ाव होने के कारण इस धंधे में उसकी दखल बढ़ती गई।

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बेटे ने कहा, आज मिली कलेजे को ठंडक
आरोपियों को दोषी करार देते ही फेरी पटरी व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथी व्यवसायियों ने कहा कि आठ साल बाद जाकर कलेजे को ठंडक मिली है। बेटे अभिषेक निगम ने कहा कि ईश्वर ने सुन ली। पिता के कातिलों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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