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Varanasi: मुख्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी, 12 मार्च को आएगा फैसला
Wed, 28 Feb 2024 09:48 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 28 Feb 2024 09:48 AM IST
सार
Mukhtar Ansari News : माफिया व बाहुबली मुख्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और रूलिंग से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि तय कर दी है।
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मुख्तार अंसारी (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
फर्जीवाड़ा कर गाजीपुर जिले से दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्तार अंसारी के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और रूलिंग से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि नियत कर दी।
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कोर्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पहले ही लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग भी दाखिल कर चुके हैं। मंगलवार को अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह ने रूलिंग दाखिल की।
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प्रकरण के अनुसार, मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला विचाराधीन है।
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