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मिर्जापुर : महिला की हत्या में पति समेत चार लोगों को उम्रकैद

Fri, 12 Jun 2020 07:59 PM IST
विचित्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: विचित्र सिंह Updated Fri, 12 Jun 2020 07:59 PM IST
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Mirzapur: life imprisonment to four people including husband in woman's murder
Demo Pic - फोटो : google

मिर्जापुर जिले के देवपुरवा मोहल्ले में विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद जला देने के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने पति समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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शुक्लहा निवासी राजकुमार सोनकर ने पुत्री कविता की शादी 28 मई 2010 को देवपुरवा निवासी संजय के साथ की थी। 23 मार्च 2017 को संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से कविता की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मायके वालों ने मार डालने का आरोप लगाया था।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटी मिली। इसमें गला दबाकर हत्या करने के बाद जलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने पति संजय, सास ननका देवी, देवर राजेश और अमरदीप के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। 

अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी और सहयोगी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई। 

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