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Mafia Mukhtar Ansari: मुख्तार के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 9 जनवरी को होगी सुनवाई, माफिया रखेगा अपना पक्ष
Sat, 06 Jan 2024 01:15 PM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 06 Jan 2024 01:15 PM IST
सार
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेशी के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी ने बयान दर्ज होने के बाद अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। उससी मांग पर अदालत अगली सुनवाई नौ जनवरी को तय कर दी है।
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मुख्तार अंसारी (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में फर्जीवाड़ा कर गाजीपुर से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से आरोपी मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। मुख्तार अंसारी ने बयान दर्ज होने के बाद अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा।
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अदालत ने उसकी मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि तय कर दी। प्रकरण के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था।
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फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी और तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस मामले का विचारण अंतिम दौर में है।
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