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बलिया के विधायक को भाजपा का प्रचार करना पड़ा महंगा, आचार संहिता के उल्लंघन में 6 लोगों पर केस
Sun, 12 May 2019 02:00 PM IST
Sayali Maurya
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बलिया
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बलिया
Published by: Sayali Maurya
Updated Sun, 12 May 2019 02:00 PM IST
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सुरेंद्र सिंह (फाइल फोटो)
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बलिया के बैरिया से विधायक का नाम आए दिन सुर्खियों में उनके बयान के कारण आता रहता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा का प्रचार करना बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह को महंगा पड़ गया।
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बलिया के रेवती थाना अंतर्गत नारायणगढ़ गांव निवासी राजेश सिंह के दरवाजे पर शुक्रवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नुक्कड़ सभा हुई थी। सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की फोटो छपी टी-शर्ट का कार्यकर्ताओं में वितरण होने की बात सामने आई थी। मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन के आदेश पर सहायक व्यय प्रेक्षक और उड़न दस्ता अधिकारी ने जांच किया।
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जांच के बाद उड़न दस्ता अधिकारी विजयशंकर राय के तहरीर पर रेवती पुलिस ने बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष करमानपुर निवासी विजय बहादुर सिंह, करमानपुर निवासी पप्पू सिंह, नारायणगढ़ निवासी राजेश सिंह, टेंगरही के पूर्व प्रधान और दुर्जनपुर निवासी धीरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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यह मुकदमा बिना अनुमति के सभा करने और पार्टी का सामाग्री वितरण करने में अचार संहिता के उल्लंघन में किया गया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक बैरिया उमेश कुमार ने कहा कि मुकदमा संख्या 98/19 धारा 171 बी, 271 ई व 188 आईपीसी के अंतर्गत चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।