यूपी: 20 अप्रैल से बनारस में भी कई कामों में मिलेगी ढील, लेकिन रखना होगा ये ध्यान
कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर लगे विराम को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो रही है। वाराणसी में भी 20 अप्रैल से कई कामों में ढील दी जाएगी। चिह्नित कार्यों को सशर्त चालू कराने की अनुमति की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को श्रम विभाग से पास जारी किया जाएगा। मास्क व आरोग्य सेतु एप हर किसी को मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य है। बिना आरोग्य सेतु एप के उसका पास मान्य नहीं होगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को कैंप कार्यालय पर बैठक की और श्रम विभाग द्वारा एक हेल्प लाईन नम्बर जारी कर पास जारी करने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों से संबंधित कर्मियों हेतु पास जारी करने के लिए उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया।
चालू किए जाने वाली औद्योगिक इकाईयों की सूची तैयार करने के साथ-साथ अन्य डाटा अपडेट रखने का भी निर्देश दिया और समस्त कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना आवश्यक किया गया है। विद्युत मिस्त्रियों को पास जारी करने के बाद क्षेत्रवार कुछ विद्युत मैकेनिकों को जाने के लिए अनुमति दी जायेगी। ताकि विद्युत उपकरणों की मरम्मत से संबंधित समस्या का निराकरण हो सके।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। यदि निर्माण संबंधी मजदूर कार्य स्थल पर ही रह रहे हैं तो निर्माण कार्य कराये जा सकेंगे लेकिन वहां से मजदूरों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मनरेगा अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सेल्फ आफ प्रोजेक्ट के अनुसार स्टीमेट तैयार कर आईडी जनरेट करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देशित किया कि मनरेगा अंतर्गत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए तथा मास्क के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य शुरू करायें। आंगनबाडी कार्यकत्रियों द्वारा किट डोर टू डोर बांटा जायेगा तथा स्क्रीनिंग हेतु लगायी गयी स्वास्थ्य टीमों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी घर-घर जाकर जांच में सहयोग करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जन सेवा केंद्र चालू करने का भी निर्देश दिया गया।
कल से खुल जाएंगे सरकारी कार्यालय
प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 20 अप्रैल से सभी कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने बता कि कार्यालय में वर्ग क एवं ख के अधिकारियों को आना होगा। ग व घ श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष अपनी सुविधा के अनुसार सूची बनाकर कार्य करेंगे।