फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Life imprisonment to three including two brothers guilty of molestation and murder

Varanasi News: छेड़खानी और हत्या के दोषी दो भाई सहित तीन को उम्रकैद

Tue, 29 Oct 2024 01:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Oct 2024 01:26 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to three including two brothers guilty of molestation and murder
छेड़खानी और हत्या के दोषी दो भाई सहित तीन को उम्रकैद
विज्ञापन

- सिगरा थाने का 10 साल पुराना मामला, युवती ने मृत्यु के पूर्व दर्ज कराया था बयान

माई सिटी रिपोर्टर


वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने 20 वर्षीय युवती से छेड़खानी और उस पर केरोसिन उड़ेल कर जलाकर मारने के सिगरा थाने के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने माताकुंड, लल्लापुरा निवासी गब्बू उर्फ रियाजुद्दीन व उसके भाई बाबूदान और पप्पू उर्फ हसमत को आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की 25-25 प्रतिशत धनराशि युवती के मां-बाप को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2014 को 20 वर्षीय युवती अपने घर के समीप पानी भर रही थी। उसी दौरान गप्पू, बाबूदान और पप्पू उसके साथ छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उस पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी। अस्पताल में युवती की मौत हो गई। एडीजीसी मनोज गुप्त व बिंदू सिंह ने बताया कि अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया। युवती ने मृत्यु से पूर्व घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया था। अदालत से अनुरोध किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है और उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियुक्त वृद्ध हैं और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें सजा में रियायत दी जाए। अदालत ने तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed