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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   In the Akhilesh-Owaisi case, the court has now given the date of January 31, because of this the hearing coul

Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी मामले में कोर्ट ने अब 31 जनवरी की तारीख दी, आज इस वजह से नहीं हो पाई सुनवाई

Wed, 25 Jan 2023 06:22 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 25 Jan 2023 06:22 PM IST
सार

अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में विपक्षी अब्दुल बातिन की ओर से पक्ष रखने के लिए वकालतनामा देकर दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, और वाद पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी क़ी तिथि नियत कर दी।

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In the Akhilesh-Owaisi case, the court has now given the date of January 31, because of this the hearing coul
अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में विपक्षी अब्दुल बातिन की ओर से पक्ष रखने के लिए वकालतनामा देकर दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, और वाद पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी क़ी तिथि नियत कर दी। एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय क़ी कोर्ट में पिछले तिथि पर विपक्षी  की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी की ओर से  इस मामले में पक्ष रखने के लिए वकालतनामा के साथ  अर्जी  दाखिल की गई थी। जिसपर कोर्ट ने सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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 प्रकरण के अनुसार वादी हरिशंकर पांडेय ने अर्जी दिया था । कहा गया की एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले शहर अब्दुल बाती के तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने इस स्टेज पर ख़ारिज कर दिया।
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