Varanasi: बहू ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो ससुराल वालों ने ढाया जुल्म, छह के खिलाफ मुकदमा
ससुराल वालों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने का काफी प्रयास करने के बाद भी बहू ने जब विरोध किया तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मामला वाराणसी के एक गांव का है। पीड़िता की तहरीर पर ससुराल के छह सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
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वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में विवाहिता का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित बहू ने ससुराल के छह सदस्यों के खिलाफ बुधवार की रात मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी एक वर्ष पूर्व परिवार की रजामंदी से हरहुआ डीह निवासी जमाल के साथ हुई थी।
आरोप है कि कुछ दिन के बाद ससुराल के अन्य सदस्य धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने लगे। जब पति जमाल ने विरोध किया तो उन्हें मारा पीटा। पीड़िता की तहरीर पर शोहराब, वसीम, इशरत, रिदा, शाहिद, फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है।
रेस्टोरेंट में ग्राहक और होटल कर्मियों में मारपीट
कचहरी स्थित ट्रीट बार रेस्टोरेंट में आर्डर को लेकर ग्राहक और कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। पीड़ित ग्राहक ने बुधवार की रात कैंट थाने में रेस्टोरेंट कर्मियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। वरुणापुल निवासी अतुल यादव के अनुसार खाना पार्सल कराने के लिए कचहरी स्थित ट्रीट बार रेस्टोरेंट में गया था।
देर होने पर आर्डर रद्द करने के लिए कहा तो आर्डर का जमा एक हजार रुपये काट लिया गया। कारण पूछने पर रेस्टोरेंट के मालिक के ललकारने पर कर्मियों ने मारपीट की। कैंट इंस्पेक्टर प्रभुकांत के अनुसार मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सीसी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।
होटल खुलवाने का झांसा देकर पौने नौ लाख की ठगी
होटल खोलने का झांसा देकर मकान मालिक से पौने नौ लाख की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित की तहरीर पर लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने बुधवार की रात सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पहड़िया अकथा के मां शारदा नगर कॉलोनी निवासी पीड़ित सुदामा के अनुसार पहड़िया पर होटल संचालन के लिए प्रेफर्ड ट्रांसफार्मेशन व ओयो होटल्स एंड होम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने संपर्क किया।
कंपनी के सागर अग्रवाल, शशांक सारस्वत, राकेश कुमार, अनुज तेजपाल, शिवम कुमार, सौरभ जालान, राजीव डोंगरा ने प्रति माह साढ़े सात लाख रुपये किराये के रूप में देने का एग्रीमेंट कराया। बैंक से ऋण लेकर होटल बनवाया। आरोप है कि कंपनी के समझौते के तहत तीन जुलाई 2019 से दो जुलाई 2028 तक 108 माह के लिए किराया प्रभावी रहेगा।
समझौते के तहत प्रबंध शुल्क के रूप में आठ लाख 85 हजार रुपये बतौर चेक कंपनी को दिया। इसके बाद सभी टालमटौल करने लगे। जमा हुई रकम की वापसी की मांग की तो सभी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।