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आईआईटी बीएचयू: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सात मई को होगी सुनवाई, इस वजह से नहीं हो सकी गवाही

Tue, 05 May 2026 05:08 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 05 May 2026 05:08 PM IST
सार

Varanasi News: मामले के दूसरे विवेचक गवाह शिवाकांत मिश्रा लंच के बाद अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण गवाही नहीं हो सकी। 

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IIT BHU Student Molestation Case Hearing to be Held on May 7 in Varanasi
सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईआईटी बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई टल गई। मामले के दूसरे विवेचक गवाह शिवाकांत मिश्रा लंच के बाद अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तिथि निर्धारित की है।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि बीएचयू परिसर में 2 नवंबर 2023 की रात आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने लंका थाने में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 
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विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आने पर उन्हें आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पहले विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है, जबकि दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही अभी लंबित है।

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