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IIT BHU: छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म...स्पोर्ट्स मीट में व्यस्त रहेगी पीड़िता, अब इस दिन होगी सुनवाई

Sat, 13 Dec 2025 05:51 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 13 Dec 2025 05:51 AM IST
सार

Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने सुनवाई की तिथि बदलने की गुहार लगाई है। वह स्पोर्ट्स मीट में व्यस्त रहेगी। पीड़िता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह की गई।

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IIT BHU girl Student misdeed Victim busy in sports meet hearing held on 23 december varanasi court
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

Varanasi Crime: फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में शुक्रवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में पीड़िता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आनंद चौहान के अधिवक्ता ने जिरह की। 

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पीड़िता ने कोर्ट से आग्रह किया कि 22 दिसंबर तक मद्रास में इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मिट में व्यस्त रहेगी। उसके बाद की कोई तिथि रखने की गुहार लगाई। कोर्ट ने 23 दिसंबर को तिथि नियत कर दी। इस मामले में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का भी पिछले दिनों बयान दर्ज हुआ।
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अभियोजन की तरफ से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बयान दर्ज कराया। बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना में कुणाल पांडेय,आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया था। 
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पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से जिरह वीसी से होने का आदेश होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पीड़िता को कोर्ट में पेश करने की गुहार लगाई है। इसी कारण पीड़िता से जिरह नहीं हो पाई है। कोर्ट ने पीड़िता के साथी को गवाही के लिए तलब किया था। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिरह

पिछली तिथि पर कोर्ट ने गवाही के लिए विवेचक को तलब किया था। आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस मामले पीड़िता से जिरह बाकी है। बचाव पक्ष से पीड़िता से जिरह नहीं होने से न्याय नहीं मिल पाएगा। 

बचाव पक्ष पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह करने को तैयार है। इसलिए विवेचक से जिरह स्थगित कर पीड़िता से जिरह की गुहार लगाई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को पीड़िता वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह के लिए उपस्थित हुई और जिरह हुई। 

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