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गैरइरादतन हत्या की धारा हटने पर मानवाधिकार आयोग सख्त

Sat, 03 Oct 2020 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2020 11:42 PM IST
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Human Rights Commission strict on the removal of the section of unreasonable killing
जौनपुर। सास की गैर इरादतन हत्या में बहू व मायके वालों पर दर्ज केस में हत्या की धारा हटाने पर मानवाधिकार आयोग ने नाराजगी जताई है। एसपी को नोटिस देकर आठ सप्ताह में कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है। खुटहन थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव निवासी रामबहाल प्रजापति ने केस दर्ज कराया था कि पारिवारिक विवाद में उसकी पत्नी जड़ावती को बहू कनकलाता व मायके वालों ने धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर की प्रति दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत की। वादी ने आरटीआई के तहत एसपी से सूचना मांगी तो पता चला कि जड़ावती की मौत हार्टअटैक से हुई है। लिहाजा मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर मारपीट की धारा शामिल की गई है। उसने मानवाधिकार आयोग में अपील की।
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