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Gyanvapi Case: एएसआई से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आएगा कोर्ट का आदेश

Fri, 14 Jul 2023 08:18 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 14 Jul 2023 08:18 PM IST
सार

ज्ञानवापी के मां श्रृंगगार गौरी मूल वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। 

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Hearing on ASI demand for survey of Gyanvapi completed in varanasi court order on 21 July
कोर्ट परिसर के बाहर वादी पक्ष की महिलाएं और अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली है। जिला जज की अदालत मामले में 21 जुलाई को फैसला सुना सकती है। 

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अदालत में हिंदू पक्ष की चार वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से बीते 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर बीते 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति की थी।
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हिंदू पक्ष ने 22 मई को अपनी दलील रखी थी। सात जुलाई को जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण 12 जुलाई की तारीख पड़ी और हिंदू पक्ष ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर बल दिया। तब मसाजिद कमेटी ने आपत्ति के लिए समय मांगा और 14 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई।

 

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केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव भी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद, रईस अहमद और एखलाक अहमद ने दलीलें पेश की। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी, प्रदेश सरकार की ओर से राजेश मिश्र और केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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